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Tuesday, 14 June 2022

आफ़रीन का घर तोड़े जाना गैर-कानूनी

इलाहाबाद हाइकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर ने आफ़रीन का घर तोड़े जाने पर कहा कि "ये पूरी तरह से गैरकानूनी है.यदि यह मान भी लिया जाए कि उस घर को गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था,जैसा कि करोड़ों भारतीय इसी तरह रहते हैं,फिर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप उस घर को तोड़ दें,जबकि वह व्यक्ति हिरासत में है. यहां कोई तकनीकी मामला नहीं है, यह कानून का सवाल है."

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